जुर्म (DID NEWS) : जिले में राशन की दुकान के आवंटन के दौरान गोलीबारी में 46 साल की व्यक्ति की मौत के मामले में मुख्य आरोपी धीरेंद्र प्रताप सिंह को सोमवार को बलिया की एक अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। मुख्य आरोपी सिंह को सोमवार को पुलिस ने व्यापक सुरक्षा व्यवस्था के बीच मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी रमेश कुशवाहा की अदालत में पेश किया था। अदालत में विवेचना अधिकारी ने आरोपी की 14 दिन की न्यायिक हिरासत की मांग की जिसे स्वीकार कर लिया गया।
आरोपी के वकील हरिवंश सिंह ने संवाददाताओं को बताया कि धीरेंद्र प्रताप सिंह की ओर से अभी जमानत अर्जी दाखिल नहीं की गयी है। राजधानी लखनऊ में रविवार को गिरफ्तार किये गये मुख्य आरोपी और स्थानीय भाजपा नेता धीरेंद्र प्रताप सिंह ने इससे पहले पुलिस पूछताछ में बताया कि उसने गोली आत्मरक्षा में चलाई थी।
बलिया कोतवाली प्रभारी विपिन सिंह ने बताया कि पुलिस उप महानिरीक्षक सुभाष चन्द्र दूबे ने धीरेंद्र प्रताप सिंह से तकरीबन एक घण्टे तक पूछताछ की जिसमें उसने रेवती में हुई घटना का ब्यौरा दिया। सिंह के मुताबिक धीरेंद्र ने कहा कि रेवती घटना में उसने आत्मरक्षार्थ गोली चलाई थी। उसने दावा किया कि सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान के आवंटन के दौरान बवाल की शुरुआत दूसरे पक्ष ने की थी।