क्षेत्रीय समाचार (DID NEWS) : शादीशुदा होने के बावजूद क्या आप लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं या नहीं, इसको लेकर लगातार चर्चा होती रहती है। इसी मुद्दे से जुड़े एक सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि शादीशुदा होते हुए किसी गैर पुरुष या महिला के साथ रहना लिव इन रिलेशन में रहना अपराध की श्रेणी में आता है। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि ऐसे मामलों में अदालत संरक्षण नहीं देगा। यह आदेश न्यायमूर्ति एसपी केशरवानी व न्यायमूर्ति डॉ वाईके श्रीवास्तव की खंडपीठ ने हाथरस जिले के निवासी आशा देवी और अरविंद की याचिका को खारिज करते हुए दिया।